Gaur police arrest rape accused: बस्ती के गौर थाने में पोक्सो एक्ट और दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार | Aalam ki Pukar

Gaur police arrest rape accused: बस्ती में गौर पुलिस को बड़ी कामयाबी, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का वांछित गिरफ्तार
Gaur police arrest rape accused
Gaur police arrest rape accused

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में जनपद के गौर थाने की पुलिस टीम ने एक गंभीर मामले में संलिप्त और लंबे समय से फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है।

क्या हुआ?

गौर थाने में अभियुक्त जितेंद्र राजभर के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 169/26 दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2), 64(1), पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4(1) तथा एससी/एसटी एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत आरोप पंजीकृत किए गए थे। घटना के बाद से ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर छिपकर रह रहा था।

पूरा मामला

दिनांक 02 अक्टूबर 2026 को गौर थाने के थानाध्यक्ष अतुल अंजान और उनकी पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त व तलाश के दौरान सक्रिय थी। पुलिस को मुखबिर और तकनीकी माध्यमों से सूचना मिली कि वांछित अभियुक्त महुआ डाबर गेट के पास मौजूद है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी की और अभियुक्त जितेंद्र राजभर को दबोच लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया मुख्य अभियुक्त:

  • नाम: जितेंद्र राजभर
  • पिता का नाम: श्री शिव पूजन
  • आयु: लगभग 20 वर्ष
  • निवासी: ग्राम बलुआ चौबे, पोस्ट बेलवारिया जंगल, थाना गौर, जनपद बस्ती

पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका

इस वांछित अभियुक्त को धर दबोचने वाली पुलिस टीम में निम्नलिखित अधिकारी व कर्मचारी शामिल रहे:

  • थानाध्यक्ष श्री अतुल अंजान, थाना गौर, जनपद बस्ती
  • उपनिरीक्षक श्री अजय नाथ कन्नौजिया, थाना गौर
  • हेड कांस्टेबल संदीप कुमार, थाना गौर

आगे की कार्रवाई

गौर पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। इसके बाद आरोपी को माननीय न्यायालय, बस्ती के समक्ष रवाना कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले अपराधियों के खिलाफ यह सख्ती आगे भी लगातार जारी रहेगी। 


परमानन्द मिश्र की रिपोर्ट 

AKP NEWS

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