Basti Police DJ Seized News Harraiya Case: गणेश विसर्जन में तेज आवाज में डीजे बजाना पड़ा भारी, हर्रैया पुलिस ने 7 डीजे साउंड किए सीज
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में त्यौहारों के दौरान शांति व्यवस्था और नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। थाना हर्रैया क्षेत्र में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाने वाले संचालकों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कानूनी कार्रवाई की है।
पुलिस टीम ने मौके पर ध्वनि प्रदूषण मापक यंत्र से जांच की, जिसमें स्वीकृत मानकों से काफी अधिक शोर पाया गया। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 डीजे संचालकों के कुल 7 डीजे साउंड सिस्टम को सीज कर दिया गया है। संबंधित संचालकों के खिलाफ गंभीर धाराओं और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
बस्ती पुलिस ने साफ कर दिया है कि त्यौहारों के दौरान किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण या सार्वजनिक शांति में खलल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कठोर विधिक कार्रवाई जारी रहेगी।
क्या है पूरा मामला? जानिए हर्रैया में क्यों हुई यह कार्रवाई
प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, विगत दिनों हर्रैया थाना क्षेत्र में गणेश विसर्जन का जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान कुछ डीजे संचालकों द्वारा प्रशासन द्वारा तय की गई ध्वनि सीमा (Noise Limits) की खुलेआम अनदेखी की जा रही थी और बेहद तेज आवाज में साउंड बजाया जा रहा था।
Basti Police DJ Seized News Harraiya Case में मौके पर मौजूद पुलिस बल ने तुरंत ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु लगाए गए आधुनिक 'ध्वनि प्रदूषण मापक यंत्र' से जांच की। जांच में पाया गया कि डीजे का साउंड लेवल निर्धारित डेसिबल मानक से कहीं ज्यादा था, जो आम जनता और विशेष रूप से बुजुर्गों व मरीजों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था।
मानकों का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर हर्रैया पुलिस ने बिना किसी ढिलाई के दोनों डीजे संचालकों के 7 साउंड बॉक्स को तत्काल प्रभाव से सीज कर अपने कब्जे में ले लिया।
दर्ज मुकदमे और कानूनी धाराओं का विवरण
ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने के आरोप में हर्रैया थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मु0अ0सं0 273/2026 के अंतर्गत कानूनी शिकंजा कसा है।
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं: धारा 270 (लोक स्वास्थ्य के लिए संकट पैदा करना), धारा 292 (सार्वजनिक उपद्रव/न्यूसेंस), धारा 352 और धारा 351(3)।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम: ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (Environment Protection Act) के तहत भी मामला जोड़ा गया है।
Basti Police DJ Seized News Harraiya Case में पुलिस अब संबंधित अभियुक्तों के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में ला रही है।
कार्रवाई से जुड़ी मुख्य जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| घटना का स्थल | थाना हर्रैया क्षेत्र, जनपद बस्ती (उ.प्र.) |
| अवसर | गणेश विसर्जन जुलूस |
| कारण | निर्धारित ध्वनि मानकों से अधिक आवाज में डीजे बजाना |
| जांच विधि | ध्वनि प्रदूषण मापक यंत्र द्वारा परीक्षण |
| पुलिस कार्रवाई | 2 डीजे संचालकों के कुल 7 डीजे साउंड सीज |
| दर्ज मुकदमा | मु0अ0सं0 273/2026 (BNS एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम) |
बस्ती पुलिस की सभी डीजे संचालकों व आयोजकों से अपील
इस बड़ी कार्रवाई के बाद बस्ती पुलिस प्रशासन ने जिले के सभी डीजे संचालकों, साउंड मालिकों और धार्मिक व सामाजिक आयोजनों के आयोजकों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
"सभी डीजे संचालक एवं आयोजक शासन द्वारा निर्धारित ध्वनि मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें। आगामी त्यौहारों को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और प्रदूषण-मुक्त वातावरण में मनाएं। नियमों का उल्लंघन करने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा और बिना किसी पक्षपात के सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"
— बस्ती पुलिस प्रशासन (सार्वजनिक अपील)
ध्वनि प्रदूषण पर प्रशासन का जीरो टॉलरेंस रुख
जिले में आगामी त्यौहारों को देखते हुए पुलिस गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी (NGT) के दिशानिर्देशों के तहत रिहायशी इलाकों, साइलेंस जोन (अस्पताल, स्कूल) और जुलूस मार्गों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
Basti Police DJ Seized News Harraiya Case की इस त्वरित कार्रवाई से नियम तोड़ने वाले अन्य डीजे संचालकों में हड़कंप मच गया है। स्थानीय नागरिकों ने शांति और स्वास्थ्य की दृष्टि से पुलिस के इस कदम की सराहना की है।
हर्रैया में गणेश विसर्जन के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने पर 7 साउंड सीज करने की यह कार्रवाई एक बड़ा संदेश है कि धार्मिक उल्लास के साथ-साथ कानून और नागरिक अधिकारों का सम्मान भी जरूरी है। बस्ती पुलिस की यह मुस्तैदी जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में मददगार साबित होगी।
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