ऑपरेशन कन्विक्शन” का असर: दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास


“ऑपरेशन कन्विक्शन” का असर: दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास

मुण्डेरवा पुलिस और पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने सुनाया फैसला, ₹20 हजार का अर्थदंड भी

जनपद बस्ती में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म से संबंधित मामले में अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹20,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

पुलिस के अनुसार, 02 दिसंबर 2022 को वादी द्वारा थाना मुण्डेरवा में दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 461/2022, धारा 346 भादवि के तहत अभियुक्त सुधीर कुमार चौधरी पुत्र चन्द्रमणि चौधरी, निवासी थाना मुण्डेरवा, जनपद बस्ती के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।

विवेचक द्वारा मामले की विवेचना पूर्ण करने के बाद आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

⚖️ प्रभावी पैरवी से अभियुक्त को सजा

पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना मुण्डेरवा पुलिस द्वारा मामले की प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप 10 सितंबर 2026 को माननीय न्यायालय ASJ/FTC प्रथम, गैंगेस्टर कोर्ट, जनपद बस्ती द्वारा अभियुक्त सुधीर कुमार चौधरी को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹20,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

पुलिस की ओर से की गई प्रभावी पैरवी को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

रिपोर्ट परमानंद मिश्रा 

आलम की पुकार | AKP News

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